जमीन के सौदे में एक लाख की ठगी, बयाना चिट्ठी पर हस्ताक्षर होने के बावजूद नही की रजिस्ट्री
प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप, पीड़ित महिला ने एसपी से की शिकायत

सतपुड़ा अंचल बैतूल। जमीन सौदेबाजी में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़िता किरण साहू ने दो संपत्ति डीलरों, अर्पित रैकवार और पिंटू उघड़े पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बयाना चिट्ठी के बाद भी न तो जमीन की रजिस्ट्री की और न ही 1 लाख रुपये की अग्रिम राशि लौटाई। इस मामले में किरण ने एसपी से शिकायत कर उचित दंडात्मक कार्रवाई और अपने पैसे वापस दिलाने की मांग की गई है। शिकायत आवेदन के अनुसार किरण साहू ने 15 जनवरी 2022 को बैतूल के अर्पित रैकवार और पिंटू उघड़े के साथ 8.10 लाख रुपये में 1800 वर्ग फुट जमीन का सौदा तय किया था। इस सौदे के तहत किरण ने 1 लाख रुपये की नकद राशि बतौर बयाना इन दोनों डीलरों को दी थी। समझौते के अनुसार, शेष 7.10 लाख रुपये की राशि रजिस्ट्री के बाद दी जानी थी। लेकिन, बयाना चिट्ठी पर हस्ताक्षर होने के बावजूद, आज तक किरण को जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई। जब किरण ने इस बारे में उनसे बात की, तो दोनों डीलरों ने उसे बार-बार गुमराह किया और 1 लाख रुपये लौटाने से भी इंकार कर दिया। किरण का आरोप है कि इन दोनों ने जानबूझकर उसके साथ धोखाधड़ी की है।
कलेक्टर और आयुक्त को भेजी शिकायत
किरण ने इस गंभीर मामले को लेकर बैतूल एसपी सहित कलेक्टर और आयुक्त समेत अन्य उच्च अधिकारियों को शिकायत प्रेषित की है। इस घटना से जुड़ी सारी जानकारी अधिकारियों तक पहुंच गई है, और अब यह देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। इस धोखाधड़ी का पूरा सच सामने आने पर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
आठ लाख में हुआ सौदा, तीन माह बाद रजिस्ट्री की थी शर्त
बैतूल जिले के खंजनपुर अर्जुन नगर दुर्गा वार्ड में स्थित 1800 वर्गफुट का प्लॉट, जिसका खसरा नंबर 36/42 है, अर्पित रेकवार (विक्रेता) ने किरण साहू (क्रेता) को 8,10,000 रुपये में बेचने का समझौता किया था। इस सौदे के तहत 450 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से 15 जनवरी 2022 को सौदा तय हुआ, जिसमें 1,00,000 रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था। शेष 7,10,000 रुपये की राशि तीन महीने बाद रजिस्ट्री के समय अदा करने की शर्त थी। विक्रेता ने आश्वासन दिया था कि प्लॉट पूरी तरह से भारमुक्त है और यदि विक्रेता समय पर रजिस्ट्री नहीं करता, तो क्रेता को अपने पक्ष में रजिस्ट्री कराने का अधिकार होगा।