बैतूल:-वाइन शॉप पर एमआरपी से ज्यादा वसूली का आरोप, उपभोक्ता ने भेजा कानूनी नोटिस, मांगा 5 लाख हर्जाना
Betul: Wine shop accused of charging more than MRP, consumer sent legal notice, demanded Rs 5 lakh compensation

बैतूल:- शहर के कोठीबाजार स्थित बस स्टैंड वाइन शॉप पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने को लेकर एक उपभोक्ता ने कानूनी नोटिस भेजा है। इस मामले में नोटिसकर्ता सुनील पलेरिया ने अधिवक्ता दर्शन बुंदेले के माध्यम से यह नोटिस प्रोपराइटर वैष्णवी ट्रेडर्स, कोठीबाजार वाइन शॉप के नाम भेजा है।
1. नोटिस में उल्लेख किया गया है कि 25 मई 2025 को सुनील पलेरिया द्वारा कोठीबाजार स्थित बस स्टैंड वाइन शॉप से किंग फिशर बीयर की एक बोतल एवं बड वाइजर मैग्नम ब्रांड की दो बीयर बोतलें खरीदी गई थीं। इन बीयर बोतलों की वास्तविक एमआरपी किंग फिशर 199 रुपये तथा बड वाइजर 295-295 रुपये थी। कुल एमआरपी मूल्य 789 रुपये बनता था, लेकिन दुकानदार ने 250 रुपये किंग फिशर और 350-350 रुपये बड वाइजर की दर से कुल 950 रुपये वसूले। इस तरह 161 रुपये एमआरपी से अधिक वसूली की गई।
2. नोटिसकर्ता ने बताया कि जब उन्होंने दुकान के कर्मचारियों से अधिक कीमत वसूलने का कारण पूछा तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और कहा गया कि बीयर एमआरपी से अधिक दाम में ही बेची जाएगी। इसके बाद भी उन्होंने दुकान के कहे अनुसार गूगल पे नंबर 9425002936 से 950 रुपये का भुगतान किया, लेकिन इसके बदले में बिल की मांग करने पर उन्हें बिल देने से मना कर दिया गया और पुनः अशोभनीय व्यवहार किया गया।
3. इस पूरे प्रकरण को लेकर अधिवक्ता दर्शन बुंदेले द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि यह कृत्य उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है और एमआरपी से अधिक दर पर वस्तु बेचना अपराध की श्रेणी में आता है। इस अवैध वसूली और अभद्रता के चलते नोटिसकर्ता को मानसिक व आर्थिक क्षति हुई है। नोटिस में मांग की गई है कि 15 दिनों के भीतर वाइन शॉप संचालक द्वारा मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति स्वरूप 5 लाख रुपये का भुगतान किया जाए, अन्यथा उपभोक्ता फोरम बैतूल में दावा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तरकर्ता की होगी। इसके साथ ही सूचना पत्र का व्यय 5000 रुपये अतिरिक्त देय बताया गया है।