बैतूल:-ग्रामसभा में बिना अनुमोदन फर्जी आदेश से नियुक्ति, जांच अधिकारी ने भर्ती प्रक्रिया को किया रद्द, 60 दिन में पुनः भर्ती करने के आदेश
Betul:- Appointment in Gram Sabha by fake order without approval, investigation officer cancelled the recruitment process, orders to re-recruit within 60 days

बैतूल:- ग्राम पंचायत भीमपुर में पेसा ग्रामसभा अंतर्गत मोबेलाईजर पद पर नियमों को दरकिनार कर की गई नियुक्ति को लेकर संजय कुमरे निवासी ग्राम भीमपुर ने एक बार फिर कलेक्टर बैतूल को ज्ञापन सौंपकर नियमानुसार नियुक्ति की मांग की है।
संजय कुमरे ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2021 में ग्राम पंचायत भीमपुर में मोबेलाईजर पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। पंचायत द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची में वे चौथे स्थान पर थे, जबकि पहले से तीसरे स्थान तक के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति लेने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद पंचायत ने चौथे स्थान पर रहे संजय कुमरे को दरकिनार करते हुए बिना ग्रामसभा की अनुमति और प्रस्ताव के फर्जी तरीके से अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर दिया।
1. इस फर्जी नियुक्ति को लेकर संजय कुमरे ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भीमपुर को आपत्ति पत्र सौंपा था, परन्तु समय पर निराकरण नहीं होने के चलते उन्होंने जिला जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई। इसके जवाब में जिला जनसुनवाई शाखा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भीमपुर से प्रतिवेदन मांगा, किंतु जनपद अधिकारियों द्वारा समय रहते प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. इसके बाद जिला शिकायत निवारण शाखा ने आदेश जारी करते हुए संजय कुमरे को नियमानुसार नियुक्ति देकर सूचित करने के निर्देश दिए, लेकिन जनपद अधिकारियों ने इन आदेशों को भी दबा दिया। कई बार कलेक्टर कार्यालय में शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासनिक निष्क्रियता से व्यथित होकर संजय कुमरे ने उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका दायर की।
3. उच्च न्यायालय ने संपूर्ण दस्तावेजों को सही मानते हुए रिट पिटीशन स्वीकार की और कलेक्टर बैतूल को 60 दिन में प्रकरण का निराकरण करने का आदेश दिया। परंतु इस आदेश पर भी लापरवाही बरती गई। जांच अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जांच में साजिशपूर्वक फर्जी नियुक्ति को सही ठहराते हुए ग्रामसभा के प्रस्ताव के बिना नियुक्ति को मान्यता दे दी।
4. जांच में यह स्पष्ट हो गया कि चौथे स्थान के अभ्यर्थी संजय कुमरे को दरकिनार कर ग्रामसभा में बिना अनुमोदन फर्जी आदेश से नियुक्ति की गई। इस पर जांच अधिकारी ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर 60 दिन में पुनः भर्ती करने, संजय कुमरे को पात्र मानकर शामिल करने तथा फर्जी नियुक्त अभ्यर्थी को प्रक्रिया से वर्जित करने के आदेश दिए। साथ ही फर्जीवाड़े की पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए।
5. इसके बावजूद ग्राम पंचायत भीमपुर के सरपंच व सचिव ने लापरवाही व मनमर्जी करते हुए दोबारा आपत्ति का निराकरण किए बिना नियुक्ति कर दी। इससे संजय कुमरे को भारी मानसिक व सामाजिक परेशानी उठानी पड़ रही है। संजय कुमरे ने ज्ञापन में मांग की है कि उनकी आपत्ति का नियमानुसार निराकरण करते हुए स्पष्ट जवाब दिया जाए तथा मोबेलाईजर पद पर नियमों के अनुसार नियुक्ति दी जाए, जिससे उन्हें दोबारा उच्च न्यायालय का दरवाजा न खटखटाना पड़े।