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बैतूल:-गंज में 10 फुट चौड़ी गली पर अवैध निर्माण के आरोप, शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही कार्यवाही

Betul: Allegations of illegal construction on a 10 feet wide street in Ganj, no action being taken even after complaints

बैतूल:- गंज में एक 10 फुट चौड़ी सार्वजनिक गली पर अनाधिकृत निर्माण करने का मामला सामने आया है। इस मामले की शिकायत नगरीय प्रशासन विभाग से की गई है।
वर्षों से इस गली का उपयोग कर रहे आवेदकों के अनुसार उनकी शिकायतों को अनसुना करते हुए संबंधित विभागों ने नियमों की धज्जियाँ उड़ाईं और विक्रयपत्र में दर्ज स्पष्ट सीमाओं को नजरअंदाज कर दिया। अब वे अपने ही घर के पीछे बने भूखंड तक जाने से वंचित हो रहे है।
1. गंज क्षेत्र स्थित गुरुद्वारा रोड पर रहने वाले चन्द्रप्रकाश भाटिया, पिता बलबीरचन्द्र भाटिया, शशांक भाटिया ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल को शिकायत पत्र भेजकर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि वे नजूल शीट नंबर 31 के प्लाट नंबर 3/9 के स्वामी हैं, और उनके भूखंड के ठीक बाजू में 10 फुट चौड़ी सार्वजनिक गली वर्षों से मौजूद है, जिससे वे अपने मकान और मकान के पीछे की रिक्त भूमि तक रोजाना आवागमन करते हैं।
2. शिकायत के अनुसार, इस गली से सटे नजूल शीट नंबर 31 के प्लाट नंबर 3/14 और 3/38 को पूर्व स्वामिनी लता देवी, पत्नी कृष्णकुमार तालमपुरिया ने 29 सितंबर 2017 को साहनी परिवार को विक्रय किया था।
3. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि विक्रयपत्र में स्पष्ट रूप से 10 फुट चौड़ी गली का उल्लेख किया गया है, जिसके बाद भाटिया परिवार की दुकान और मकान की सीमाएं दर्ज हैं। पंजीबद्ध विक्रयपत्र के साथ संलग्न नक्शे में भी गली का साफ उल्लेख है, इसके बावजूद नगर तथा ग्राम निवेश विभाग बैतूल और नजूल विभाग ने विक्रयपत्र की सीमाओं की जाँच किए बिना अनावेदकों को गली की भूमि पर भी निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी।
4. शशांक भाटिया का आरोप है कि यह निर्माण नियमों का उल्लंघन है, उनकी संपत्ति तक पहुँच को भी बाधित करता है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 30-40 वर्षों से इसी गली से अपने मकान में आना-जाना करते आ रहे हैं, जिसे अब अवैध निर्माण से रोका जा रहा है।
शिकायत पत्र में उन्होंने कहा है कि गली की भूमि सार्वजनिक होती है और उसका नियंत्रण नगरपालिका परिषद बैतूल के अधीन है। ऐसे में अनावेदकगण को न तो इस भूमि पर स्वामित्व का अधिकार है और न ही किसी भी प्रकार का निर्माण करने का अधिकार है।
5. चन्द्रप्रकाश भाटिया और शशांक भाटिया ने प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद बैतूल को प्रतिलिपि भेजते हुए मांग की है कि अनावेदकों को दी गई निर्माण अनुमति को तत्काल निरस्त किया जाए। साथ ही, विक्रयपत्र की सीमाओं के अनुसार नए सिरे से जाँच की जाए और नियमानुसार केवल अनुमत क्षेत्र में ही निर्माण की अनुमति दी जाए।
6. उन्होंने कहा कि यदि स्वीकृत नक्शे में गली का उल्लेख नहीं किया गया है तो यह सीधे तौर पर धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है और ऐसे में नक्शा स्वीकृति को तुरंत रद्द कर दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए।
7. बावजूद इसके कि शिकायत पत्रों की प्रतियाँ नजूल विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग और नगरपालिका परिषद बैतूल को दी गई हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इससे साफ है कि नगर प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी के कारण एक साफ-सुथरी गली को निजी स्वार्थ के लिए समाप्त कर दिया गया और वर्षों से उस पर निर्भर रहने वाले परिवार को न्याय से वंचित रखा जा रहा है। भाटिया परिवार ने स्पष्ट कहा है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो वे उच्च न्यायालय तक जाने को विवश होंगे।

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