बैतूल

संयुक्त कलेक्टर श्री मकसूद अहमद ने 55 प्रकरणों पर की जनसुनवाई

सतपुड़ा अंचल बैतूल। संयुक्त कलेक्टर श्री मकसूद अहमद ने मंगलवार को 55 प्रकरणों पर जनसुनवाई कर कार्रवाई के निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर एसडीएम श्री राजीव कहार सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

— अवैध कब्जे को हटाए जाने की मांग —

जनसुनवाई में प्रभात पट्टन तहसील के ग्राम गौना निवासी गुंफा कापसे ने आवेदन देकर अनावेदकगण कुसुम पिता सुक्कु मेहरा, चेतन पिता रामभाऊ मेहरा सहित अन्य द्वारा ग्राम गौना की मद आबादी प्रचलित खसरा नंबर-140 रकबा 0.085 हे. भूमि (समाधि स्थल) पर किए गए अवैध कब्जे को हटाए जाने की मांग की है। आवेदन के माध्यम से बताया कि भूमि खसरा नंबर 140 में आवेदक कुसुम पिता सुक्कु मेहरा की माता यमुनाबाई को 9×9=81 वर्ग मीटर का भूखण्ड धारक का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। लेकिन अनावेदकगणों द्वारा उक्त जारी किए गए भूखंड प्रमाण पत्र में वर्णित क्षेत्रफल से ज्यादा आबादी की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा हैं, जिसे हटाये जाना आवश्यक हैं। राजस्व विभाग के सीमांकन दल द्वारा वर्ष 2019 में उक्त आबादी की भूमि का सीमांकन कराया गया था, जिसमें अनावेदकगणों द्वारा अवैध कब्जा पाया गया हैं। अनावेदकगणों द्वारा किये गये अवैध कब्जे की भूमि पर मेहरा समाज के पूर्वजों का समाधी स्थल (पूजा स्थल) बना हुआ हैं, जिसे अनावेदकगणों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया है। संयुक्त कलेक्टर श्री मकसूद अहमद ने प्रभात पट्टन तहसीलदार को जांच कर प्रकरण का निराकरण कराए जाने के निर्देश प्रदान किए हैं।

       —आर्थिक सहायता राशि— 

अमरावती जिले के ग्राम बारगांव निवासी देवेंद्र ध्यार ने आर्थिक सहायता राशि प्राप्त नहीं होने की शिकायत की। आवेदन के माध्यम से बताया कि 15 मार्च 2024 को सालबर्डी की मांडू नदी के घाट पर दसक्रिया कार्यक्रम के दौरान पिता स्व.जानराव ध्यार मांडू नदी गांग मेल संगम के पास पूजन एवं स्नान करने के लिये गये थे। स्नान करते समय अचानक गहरे पानी में चले जाने से उनकी मृत्यु हो गई। विगत 6 माह पूर्व नायब तहसीलदार मासोद प्रभातपटटन को आर्थिक सहायता राशि के लिए आवेदन किया था लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आवेदक ने मांग की है कि मूल रूप से निवासी भारत सरकार महाराष्ट्र का होने के कारण घटना स्थल माडू नदी ग्राम पंचायत सालबर्डी वृत्त मासोद में आर.बी.सी. कंडिका 6-4 मध्यप्रदेश शासन की नियमावली अनुसार आर्थिक सहायता राशि का अधिकारी होने के नाते आर्थिक सहायता राशि दिलवाई जाए। प्राप्त आवेदन पर संयुक्त कलेक्टर श्री अहमद ने संबंधित अधिकारी को जांच के निर्देश प्रदान किये।

 — सडक़ को अतिक्रमण मुक्त किया जाए—

जय प्रकाश वार्ड पटवारी कालोनी बैतूल निवासी हनीफा, तबस्सुम खां ने सडक़ पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए आवेदन दिया है। आवेदन के माध्यम से बताया कि अनावेदक प्रमिला बाई निवासी जय प्रकाश वार्ड पटवारी कॉलोनी ने वार्ड में आवाजाही वाली सडक़ में अतिक्रमण किया है। प्लाट खसस 91/24 प.ह.नं के सामने रास्ता है, जिससे लोगों का आना-जाना लगा रहता है। अनावेदिका रोड पर जबरन अतिक्रमण कर मकान निर्माण कर रही है। अनावेदिका को कहा गया कि वह सीमांकन कर अपनी जमीन में ही मकान बनाये, परंतु अनावेदिका वाद विवाद पर उतारू हो गई है। प्राप्त आवेदन पर संयुक्त कलेक्टर ने बैतूल तहसीलदार को प्रकरण की जांच कर निराकरण कराए जाने के निर्देश दिए है।

    — प्रधानमंत्री आवास योजना— 

प्रभात पट्टन तहसील के ग्राम आष्टा निवासी रमेश देशमुख ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि नहीं मिलने संबंधी शिकायत की। आवेदन के माध्यम से बताया कि 5 वर्ष से प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि खाते में डलवाए जाने के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन आज दिनांक तक एक भी किस्त प्राप्त नहीं हुई है। घर नहीं होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राप्त आवेदन पर संयुक्त कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश प्रदान किए हैं।

 

 

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